कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जांच में निर्दोष पाया गया व्यक्ति किस धारा के तहत दोषमुक्त किया जाएगा - LEARN CrPC SECTION 118

Bhopal Samachar
0
कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अगर कोई सूचना या शिकायत प्राप्त होती है कि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है या लोकशान्ति में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 111 के अनुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश जारी करेगा एवं मजिस्ट्रेट सत्यता जानने के लिए दण्ड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 116 के अंतर्गत जांच करवा सकता है। जाँच के बाद अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तब दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 117 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कार्यवाही कर सकता है। अगर व्यक्ति निर्दोष साबित होता है तब उसको दण्ड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 118 के अंतर्गत उन्मोचित कर दिया जाएगा जानिए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 118 की परिभाषा:-

कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जाँच के बाद अगर कोई व्यक्ति निर्दोष साबित होता है तब उसे जमानत बन्ध-पत्र या किसी न्यायिक अभिरक्षा से तुरंत छोड़ दिया जाएगा या बरी कर दिया जाएगा। क्योंकि निर्दोष व्यक्ति को जमानत बंधपत्र देने की कोई आवश्यकता नही होती है। 

अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत समय पहले कोई लोकशान्ति में बाधा उत्पन्न की थी लेकिन वर्तमान समय में उसका कोई ऐसा आपराधिक मामले नहीं है तब भी उसे मजिस्ट्रेट की जाँच में निर्दोष मना जाएगा एवं उसे मुक्त कर दिया जाएगा। 

नोट:- कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दोष साबित किये गए व्यक्ति के खिलाफ अन्य न्यायालय में अपील करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

कानूनी जानकारी से संबंधित 10 सबसे लोकप्रिय लेख

कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम क्यों खिलाते थे, रामायण पर क्यों नहीं है
अंग स्पर्श करने या अश्लील फोटो-वीडियो दिखाने वाले को नजरअंदाज ना करें, इस धारा के तहत सबक सिखाएं
मोबाइल पर ऐसे मैसेज आएं तो इस लिंक के साथ पुलिस को बताए, FIR दर्ज कराएं
इंसान को कुत्ता-कमीना कहा तो किस धारा के तहत FIR दर्ज होगी
कठोर कारावास में कैदी से क्या करवाया जाता है 
:- यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!