CWSN दिव्यांग छात्रों हेतु कृपया विशेष शिक्षक की भर्ती एवं पदनाम कैडर तैयार करें - Khula Khat

Bhopal Samachar
सीएम सर
, नम्र निवेदन है कि मध्य प्रदेश में अध्ययनरत चिन्हित 1,68,816 CWSN (CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS) छात्रों  हेतु UNDER SECTION 19 OF THE REHABILITION COUNCIL OF INDIA ACT OF 1992 के तहत छात्र शिक्षक अनुपात (1:8) में दिव्यांग छात्रों को अध्ययन अध्यापन अन्य गतिविधियां सुचारु करने हेतु उक्त एक्ट (RCI ACT-1992-93) अनुसार 21,102 विशेष शिक्षक मानवीय संसाधन की अत्यधिक आवश्यकता है।

,जबकि मध्यप्रदेश में उक्त प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियम कानून अनुसार विशेष शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए। मध्य प्रदेश शासन में आज तक विशेष शिक्षक नाम का कोई पद नाम और वैकेंसी शासन स्तर पर नहीं हुई है। CWSN (CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS) बच्चों का भविष्य अंधकार में है। वर्तमान में शासन स्तर पर दिव्यांग कल्याण हेतु कई परियोजनाएं और संस्थाएं कार्यरत है परंतु उनकी तरफ से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है|वर्तमान में RPWD एक्ट 2016 लागू है, परंतु पूर्व में प्रसारित कानूनों का कोई पालन राज्य शासन द्वारा नहीं हो रहा है।

कृपया RCI ACT,1992 की अनुपालन अनुसार CWSN (CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS) हेतु शासन द्वारा लोक संचनालय, शिक्षा विभाग, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा विशेष शिक्षक के पदों की भर्ती हेतु नियम कानून बनाकर की जानी चाहिए। अतः श्रीमान से निवेदन है कि CWSN (CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS) छात्रों के हित में छात्र शिक्षक अनुपात RTE (RIGHTS TO EDUCATION) के अनुसार विशेष शिक्षक की भर्ती की हेतु पद स्वीकृत करके नवीन भर्ती की जाए और नवीन पद स्वीकृत करें व पदनाम विशेष शिक्षक कैडर स्वीकृत करें ताकि छात्र हित में कार्य हो सके वर्तमान में मध्यप्रदेश में विशेष शिक्षक सीटों की संख्या छात्र अनुपात में केंद्र सरकार के कानून अनुसार होना चाहिए।

जबकि वर्तमान में संपूर्ण मध्यप्रदेश में MRC (MOBILE RESOURCES CONSULTANT) ब्लॉक स्तर पर 386 व जिला स्तर पर 51 एपीसी वर्षों से कार्यरत हैं परंतु नियमित नहीं है संविदा पर ही कार्य कर रहे हैं इससे पता चलता है की इस क्षेत्र में कैसा कार्य हो रहा है जो कि ऊंट के मुंह में जीरा है। केंद्रशासित राज्य दिल्ली व पड़ोसी राज्य राजस्थान में वर्तमान में विशेष शिक्षक तृतीय श्रेणी और विशेष शिक्षक द्वितीय श्रेणी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हमें इससे शिक्षा लेकर मध्यप्रदेश शासन में भी विशेष शिक्षकों की भर्ती करवानी चाहिए। कृपया साक्षरता दर बढ़ाने व शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने व सभी को शिक्षा का अधिकार दिलाने के क्रम में सीटों की संख्या दरों की ओर ध्यान देकर शासन स्तर पर विशेष शिक्षकों की भर्ती कराने की कृपा करें,जिससे RCI ACT,1992 का समुचित पालन शिक्षक छात्र अनुपात समुचित हो सके।

हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप CWSN (CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS) दिव्यांग छात्रों के प्रति विशेष ध्यान देकर अन्य राज्यों की तरह से विशेष शिक्षा में RCI पंजीकृत बेरोजगारों को नौकरी की सुविधा मिल सके।

वर्तमान संसाधन और परिस्थितियां इन छात्रों के लिए अत्यंत दुखदाई हैं क्योंकि शासन स्तर पर उनको शिक्षा प्रशिक्षण और संसाधन विशेष तौर पर मानवीय संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं शासन स्तर पर ली गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में शिक्षा विभाग में कोई भी विशेष शिक्षक कार्यरत नहीं है जोकि RCI में पंजीकृत हो अर्थात कोई भी RCI ACT 1992 के अनुसार पंजीकृत नहीं है कोई भी पंजीकृत विशेष शिक्षक कार्यरत नहीं है इससे दिव्यांग छात्रों की शिक्षा पर असर हो रहा है। इससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की शिक्षा दिव्यांग छात्रों को दी जा रही है।

सामान्य बच्चों के लिए तो नियमित रूप से शिक्षक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जबकि दिव्यांग छात्रों को विशेष सुविधा और अन्य सामग्रियों के साथ मानवीय संसाधन की अत्यंत आवश्यकता होने पर भी शासन स्तर पर मानवीय संसाधन शून्य रूप में उपलब्ध होने से विभिन्न परियोजनाएं और बाल संबंधी दिशा निर्देश व्यर्थ ही हैं अतः श्रीमान से निवेदन है कि इस ओर ध्यान देकर राज्य शासन स्तर पर विशेष शिक्षक पद नाम की भर्ती सेवा नियम अनुसार करवाने की कृपा करें।  

कोरोना के इस काल में सामान्य बालकों की तरह दिव्यांग बालकों के शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ा है। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षक पद की अत्यंत आवश्यकता है अतः पदनाम स्वीकृत कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करवाने की कृपा करें। भवदीय: MP SPECIAL EDUCATORS

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