IPC के अनुसार कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन वोट दे सकता है, यहां पढ़िए

भारत एक लोकतांत्रिक देश है यहाँ पर जो सरकार चुनी जाती है वह जो भी कानून बनाती है जिसमें जनता का हित हो एवं प्रत्येक कानून एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें ऐसा हमारे भारतीय संविधान में भी नीति निर्देशक तत्व में राज्य सरकार से अपेक्षा की गई है। इस लिए हमारे देश में जनता द्वारा जनता की सरकार को चुना जाता है। जिसे हम प्रजातंत्र शासन कहते हैं। 

जनता के हितों की रक्षा करने एवं लोक-कल्याणकारी राज्य सरकार की स्थापना करने के लिए निर्वाचन आयोग अभ्यर्थियों का चुनाव करवाता है, दण्ड संहिता के अनुसार अभ्यर्थी कौन होता है और क्या है इनके निर्वाचन अधिकारी जानेंगे हम।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 171- क की परिभाषा:-

दण्ड संहिता की धारा 171 क में सिर्फ निर्वाचन अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अधिकार के बारे में बताया गया है। उपर्युक्त धारा के अनुसार अभ्यर्थी वह होता है जो किसी भी प्रकार के निर्वाचन में भाग ले रहा हो या चुनाव के लिए किसी निकाय या निर्वाचन क्षेत्र से शामिल हो रहा हो। 

एवं धारा 171 क के अनुसार  निर्वाचन अधिकार का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव में शामिल हो सकता है, या अपनी इच्छा से चुनाव से हट सकता है। अपने मत को किसी को दे सकता है या ले सकता है।
【उपर्युक्त धारा की परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता में सन 1920 अधिनियम संशोधन द्वारा जोड़ी गई है।】:- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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