SDM के आदेश के बाद भी भीड़ हटने को तैयार ना हो तो किस धारा के तहत प्रकरण दर्ज होगा - पढ़िए IPC SECTION 145

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 129 से 131 तक पुलिस या SDM को अधिकार दिए हैं कोई विधि विरुद्ध जमाव लगा हुआ है तब लोक व्यवस्था या लोक शांति बनाए रखने के लिए उसे बलपूर्वक हटा सकते हैं या तितर-बितर कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनकी इस कार्रवाई के बाद भी ऐसे अवैध जमाव में बना रहता है तब उस पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 145 क़े अन्तर्गत मामला दर्ज होगा।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 145 की परिभाषा:-

अगर कोई लोक शांति या लोक व्यवस्था को बनाने के लिए विधि-विरुद्ध जमाव को तिरर बितर या हटाने का आदेश दिया गया है, तब कोई व्यक्ति जानबूझकर या जानते हुए ऐसे अवैध जमाव में शामिल होगा या सम्मिलित रहता है। तब ऐसे व्यक्ति पर धारा 145 के अंतर्गत मामला दर्ज होगा।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 145 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-

इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है। यह संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार किसी भी मजिस्ट्रेट को हैं। सजा- इस अपराध के लिए दो वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनो से दाण्डित किया जा सकता है। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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