मध्यप्रदेश कर्मचारी आयोग के कार्यकाल में वृद्धि का आदेश - Order for increase in tenure of Madhya Pradesh Staff Commission

Bhopal Samachar
भोपाल
। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कर्मचारियों की समस्या के तत्काल निदान के लिए गठित किए गए कर्मचारी आयोग के कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई है। मध्यप्रदेश कर्मचारी आयोग को 1 साल की अवधि के भीतर कर्मचारियों की सभी लंबित मांगों का निराकरण करना था परंतु अब आयोग को 1 साल और मिल गया है।

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल के आदेश दिनांक 17 दिसम्बर /2020 क्रमांक F8-6/2020/1564/2020/नियम/चार : वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-1/2019/नियम/चार दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के द्वारा कर्मचारी आयोग का गठन किया गया था। अधिसूचना अनुसार आयोग का कार्यकाल 01 वर्ष निश्चित है। 

राज्य शासन एतद् द्वारा, कर्मचारी आयोग के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि अर्थात दिनांक 11 दिसम्बर 2021 तक, की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कर्मचारी आयोग के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 11 दिसम्बर 2020 तक रहेगा। आयोग के पुर्नगठन एवं अध्यक्ष तथा सदस्यों के नवीन मनोनयन की कार्यवाही पृथक से की जायेगी। 
म.प्र.के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार (अखिल कुमार वर्मा) उप सचिव म.प्र.शासन,वित्त विभाग 

भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!