JABALPUR के 6 से ज्यादा अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ FIR के आदेश - MP NEWS

जबलपुर
। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशन में जिले के भू माफिया के विरूद्ध व्यापक पैमाने पर कार्यवाहियों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में जबलपुर तहसील के ग्राम बरगी और धनपुरी में भूमि को भू-खंडों (प्लॉट) में विभाजित कर बिक्री करने के बाद नामांतरण एवं बंटवारा की कार्यवाही नहीं करने और अहस्तांतरणीय दर्ज कराने पर कलेक्टर ने संबंधित अवैध कालोनाइर्स के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया है। 

इस संबंध में जबलपुर एसडीएम नम: शिवाय अरजरिया ने बताया कि जबलपुर तहसील के बरगी ग्राम के दो तथा धनपुरी ग्राम के एक प्रकरण में पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 घ के तहत कार्यवाही की गई है। इन तीनों प्रकरणों में कालोनाईजर द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत अभिन्यास डायवर्सन आदेश और विकास अनुज्ञा के बिना जमीनों को भू-खंडों में विभाजित कर विक्रय किया गया है। 

ऐसे ही एक प्रकरण में जबलपुर तहसील के बरगी निवासी संजू रजक और मुकेश रजक ने ग्राम बरगी के खसरा नंबर 586/1 रकबा 2.02 हेक्टेयर भूमि को भू-खंडों में विभाजित कर बिक्री कर दी। इस वजह से कलेक्टर श्री शर्मा ने नायब तहसीलदार बरगी को निर्देशित किया कि इस भूमि को अहस्तांतरणीय दर्ज करने, नामांतरण, बंटवारा की कार्यवाही न करने पर संबंधितों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायें। वहीं एक अन्य प्रकरण में नेपियर टाउन निवासी अनूप जैन पिता अशोक जैन ने ग्राम बरगी स्थित खसरा नंबर 304/1 व 304/2 रकबा क्रमश: 0.155 एवं 0.155 हेक्टेयर भूमि को भूखंडों में विभाजित कर बेंच दी। 

कलेक्टर के संज्ञान में मामला आने के बाद नायब तहसीलदार बरगी को निर्देशित किया कि इस भूमि को अहस्तांतरणीय दर्ज करें। साथ ही नामांतरण व बंटवारा की कार्यवाही न करने पर अनूप जैन के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायें। 

इसके अलावा ग्राम धनपुरी निवासी सरस केशरवानी, संजय केशरवानी, दिलीप केशरवानी और राजकुमार गुप्ता द्वारा खसरा नंबर 215/1 रकबा 0.402 हेक्टेयर भूमि को भूखंडों में विभाजित कर विक्रय किया जा चुका है। प्रभारी अधिकारी कालोनी सेल अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर श्री अरजरिया ने इस प्रकरण को कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के समक्ष प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए नायब तहसीलदार खम्हरिया को संबंधितों द्वारा नामांतरण, बंटवारा की कार्यवाही न करने एवं अहस्तांतरणीय दर्ज करने और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया है।

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