राशन की दुकान से पावती नहीं दी गई तो कार्रवाई होगी: ग्वालियर कलेक्टर

Bhopal Samachar
ग्वालियर
। जिले में स्थित समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों को साफतौर पर ताकीद किया गया है कि सभी पात्र परिवारों को राशन देने के साथ-साथ उन्हें सामग्री की ऑनलाइन पावती भी अनिवार्यत: दी जाए। अन्यथा संबंधित उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। 

ज्ञात हो पीओएस मशीन से निकलने वाली पावती पर सामग्री की मात्रा एवं दर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित परिवारों को राशन उपलब्ध कराने के लिये जिले में शासकीय उचित मूल्य की 555 दुकानें संचालित हैं। इन दुकानों से पात्र परिवारों को खाद्यान्न का वितरण पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाता है। 

इस मशीन से सामग्री प्रदान करने वाले उपभोक्ता के लिये पावती स्वत: जनरेट होती है। ऐसी शिकायतें मिली थीं कि कुछ दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं को पीओएस से निकलने वाली पावती नहीं दी जा रही है। जिसे गंभीरता से लिया गया है और सभी उचित मूल्य की दुकानों के लिये स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!