NEW YEAR सेलिब्रेशन की गाइडलाइन जारी - INDORE NEWS

इंदौर।
 मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बाजार, रेस्त्रां, व्यावसायिक स्थल आदि अब रात 10 बजे बाद भी खुले रह सकेंगे। इस संबंध में जिला प्रशासन ने पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में ढील दे दी है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कोचिंग संचालन को भी मंजूरी इस शर्त पर दी है कि 50% बैठक क्षमता के साथ खोलेंगे और जो भी छात्र आएंगे, उनके पास अभिभावक की लिखित सहमति होगी। लिखित सहमति कोचिंग संचालक के पास जमा होगी। एसडीएम लिखित सहमति व कोविड प्रोटोकाॅल के उल्लंघन पर कोचिंग संस्थान बंद किया जा सकेगा।

इंदौर में नए साल की गाइडलाइन:

बार में 50 फीसदी लोेग बैठ सकेंगे ,शहर में ऐसा कोई भी आयोजन नहीं होगा, जिसमें अलग से टिकट लग रहा हो। आयोजनों में बाहर के कलाकार बुलाकर अलग से कार्यक्रम भी नहीं हो सकेंगे। मैरिज गार्डन या अन्य खुले क्षेत्रों में डीजे, डिस्को के साथ बड़े आयोजन नहीं हो सकेंगे। 

रेस्त्रां, बार अपनी बैठक क्षमता के साथ ही 31 दिसंबर के आयोजन कर सकेंगे। इसमें केवल संगीत कार्यक्रम होंगे। अलग से डीजे, डिस्को नहीं होंगे। रेस्त्रां, बार आदि अपने खुले क्षेत्र में 50 फीसदी क्षमता के साथ आमजन को खाद्य पदार्थ दे सकेंगेे। किसी भी जगह बार लाइसेंस शर्तों के तहत 21 से कम उम्र के युवाओं को प्रवेश नहीं। एसडीएम, आबकारी विभाग निगरानी रखेंगे।

नए साल का जश्न इस बार अलग अंदाज में मनेगा। कोरोना से सुरक्षा और नियमों के चलते कई परिवारों ने ‘ स्टेकेशन’ को चुना है। स्टेकेशन यानी शहर से बाहर जाने के बजाय शहर के ही होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे या फार्म हाउस में ठहरना। पर्यटन विभाग के अधिकारी सुदेंदु भारती के मुताबिक शहर में मौजूद उनके 10 में से 9 होम स्टे 31 दिसंबर के लिए फुल हैं।

तमाम रिजॉर्ट भी बुक हैं। ज्यादातर गेस्ट इंदौर या आसपास से हैं। शहर के तीन पांच सितारा सहित लगभग सभी होटल में बड़ा आयोजन नहीं होगा। कई होटल में कुकिंग फेस्ट होंगे, जिसमें गेस्ट खुद खाना पकाएंगे। म्यूजिक फेस्ट में खुद गाना गाएंगे। छप्पन दुकान पर भी कोई खास कार्यक्रम नहीं होगा, न ही आकर्षक रोशनी की जाएगी।
Tags

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !