INDORE MLA रमेश मेंदोला सहित दो के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत FIR - MP NEWS

इंदौर।
मध्य प्रदेश में इंदौर जिले की सांवेर में भाजपा की नामांकन रैली और सभा के लिए दी गई अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करने पर चुनाव संचालक विधायक रमेश मेंदोला और आयोजनकर्ता विजय व्यास के खिलाफ धारा-188 के तहत सांवेर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया।

बाजार चौक पर कार्यक्रम के लिए दी गई अनुमति में शर्त रखी गई थी कि सिर्फ 100 व्यक्ति ही सभा में शामिल हो सकते हैं और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उचित दूरी पर 100 गोले बनाए जाएं। अफसरों ने पाया कि कार्यक्रम में न शारीरिक दूरी का ध्यान रखा गया और न ही सभी लोगों ने मास्क पहन रखा था। प्रशासन के आदेश का उल्लघंन करने पर प्रकरण दर्ज किया गया।

सभी में मंच पर भी शारीरिक दूरी का ध्यान नहीं रखा गया है। 50 से ज्यादा लोग मंच पर थे और कुर्सियां भी पास-पास लगाई गई थी। मंच पर मौजूद कई नेताओं ने मास्क नहीं लगा रखा था। भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट खुद कई बार मास्क उतारकर कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे थे।

भाजपा प्रत्यााशी सिलावट ने पहले ही मुहूर्त में साढ़े 10 बजे से पहले फॉर्म भर दिया था। बाद में सभा स्थल से सायकल पर रैली निकालकर तहसील कार्यालय पर पहुंचे। रैली में भी काफी भीड़ थी और लोग शारीरिक दूरी का ध्यान नहीं रख रहे थे। प्रशासन ने सभा और रैली की वीडियोग्राफी भी कराई। कार्यक्रम के कारण सांवेर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम भी कई बार होता रहा।

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