डकैती के लिए एकत्रित गिरोह के खिलाफ कौन सी धारा लागू जबकि उन्होंने अपराध नहीं किया - ASK IPC

हमने आपको बताया था कि दण्ड संहिता के तीन ऐसे अपराध है, जिनकी योजना बनाना, प्रयत्न करना, कोशिश करना, बातें करना एवं उन अपराध को करनें के उद्देश्य से एकत्रित होना, एक गम्भीर अपराध माना जाता हैं। ये बात पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए कि पांच से अधिक व्यक्ति डैकती के उद्देश्य से वहाँ एकत्रित हुए हैं जानिए।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 402 की परिभाषा:-

पांच से अधिक व्यक्ति डैकती के उद्देश्य से किसी स्थान पर एकत्रित होते हैं, या इकट्ठा मात्र हो। तब वह सभी व्यक्ति धारा 402 के अंतर्गत दंडनीय होंगे। 
नोट:- यहां पर डकैती के उद्देश्य से मात्र एकत्रित होने पर यह धारा लागू हो जाती है। अगर पांच से अधिक व्यक्ति डकैती को छोड़ कर सार्वजनिक कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं तो उन लोगों पर यह धारा लागू नहीं होगी।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 402 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-

इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है, यह संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार सेशन न्यायालय को हैं । सजा- सात वर्ष की कठिन कारावास के साथ जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

:- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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