क्या लूट या डकैती से पहले गिरोह को गिरफ्तार किया जा सकता है - ASK IPC

यदि किसी व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के समूह ने अपराध करने की प्लानिंग अपने मन में कर ली है लेकिन अपराध नहीं किया तब क्या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता में ऐसी स्थिति में किसी को गिरफ्तार करने का कोई प्रावधान नहीं है परंतु यदि अपराध की साजिश रचने वाला लुटेरों या डकैतों का गिरोह है और अपराध करने के लिए उन्होंने हथियार तैयार कर लिए हैं तो आईपीसी की धारा 398 में अपराध करने से पहले हथियारबंद गिरोह को गिरफ्तार का प्रावधान है।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 398 की परिभाषा:-

अगर कोई लुटेरे या डाकू कोई भी घातक हथियार या लैस हथियारों को सजा या सज्जित करके सम्पत्तिधारी से संपत्ति लूटने की कोशिश या प्रयत्न मात्र करते हैं। तब वह सभी आरोपी धारा 398 के अंतर्गत दोषी होंगे।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 398 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-

इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं होते हैं, यह संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार सेशन न्यायालय हो होता है। 
सजा:- इस अपराध के लिए सात वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

:- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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