कंपार्टमेंट परीक्षा निरस्त करने में क्या परेशानी है: सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से पूछा / EDUCATION NEWS

NEW DELHI. CBSE- सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) की सितंबर के आखिरी सप्ताह में होने वाले compartment exam निरस्त करने के संबंध में छात्रों की petition पर सुप्रीम कोर्ट ने central Board of Secondary Education से जवाब मांगा है। पूछा है कि कंपार्टमेंट परीक्षा क्यों निरस्त नहीं की जा सकती। अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। 

कोरोना महामारी के दौरान कंपार्टमेंट परीक्षा देने से छात्रों को जान का जोखिम उठाना होगा। यह संविधान में दिए गए समानता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। अगर परीक्षाएं आगे बढ़ाई जाती हैं तो छात्रों का एक साल बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में या तो exam cancel कर दी जाएं या छात्रों को फिलहाल प्रोविजनली पास कर दिया जाए। इस तर्क के आधार पर कानपुर के आरएस पुरम निवासी अधिवक्ता शक्ति पांडे ने सीबीएसई के जुलाई में आए परीक्षा परिणाम में फेल हुए लगभग दो लाख दस हजार छात्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। 

सीबीएसई की ओर से तर्क रखा गया कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। परीक्षाकेंद्रों की संख्या पांच सौ से बढ़ाकर 1200 कर दी गई है। परीक्षा का कार्यक्रम भी तैयार हो चुका है।

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