डॉक्टर, अध्यापक या अधिकारी की किस हरकत को बलात्कार माना जाएगा, ध्यान से पढ़िए - ASK IPC

डॉक्टर, अध्यापक या फिर अधिकारी तीनों ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिना किसी रोक-टोक के महिला के पास जा सकते हैं। यदि यह किसी महिला के नजदीक होते हैं तो कोई अन्य पुरुष इन्हें संदेह की दृष्टि से नहीं देखता। यह माना जाता है कि तीनों अपनी ड्यूटी कर रहे हैं परंतु कई बार पद का दुरुपयोग किया जाता है। बीमार महिला, छात्रा या पीड़ित लड़की के साथ कुछ ऐसा किया जाता है जो महिला को शर्मसार करता है, उसकी लज्जा भंग हो जाती है। आइए जानते हैं डॉक्टर, अध्यापक या अधिकारी के खिलाफ किस तरह की हरकतें करने पर बलात्कार का मामला दर्ज हो सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 376 की परिभाषा:-

जो कोई व्यक्ति:- 1.पुलिस अधिकारी (अर्थात कोई भी पद हो पुलिस का) होते हुए थाने परिसर में, उसकी अभिरक्षा में कोई स्त्री हो तब।
2.कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपनी अभिरक्षा में आई स्त्री का बलात्संग करेगा।
3.कोई भी सैनिक या अर्द्ध सैनिक हो।
4.कोई भी संस्थान, परिसर, घर, या जेल में वहाँ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जाना।
5. किसी भी अस्पताल, क्लिनिक, या जहाँ महिलाएं स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गई ही तब।
6.किसी भी स्त्री के कोई भी नातेदार, अलग रहते समय पति द्वारा, अध्यापक द्वारा, कोई भी प्राइवेट संस्थान के व्यक्ति द्वारा आदि।
7. कोई साम्प्रदायिक हिंसा या हड़ताल,धरने के दौरान किया जाए तब।
8. गर्भवती महिला के साथ किया जाना।
9. जो कोई 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ करेगा।
10. किसी भी स्त्री की सहमति से नहीं करेगा या डरा धमका कर सहमति ली गई हो या बहला-फुसला कोई लालच देकर ली गई हो तब बलात्संग होता है।

11. किसी भी मानसिक या शारिरिक बिकलांग महिला के साथ किया गया हो।
12. किसी महिला से गुमराह करके या जबर्दस्ती से बार-बार किया जाना बलात्संग होता है।
उपयुक्त समय, स्थान, व्यक्ति द्वारा महिलाओं के साथ किया गया कोई भी इन्द्रिय संभोग अर्थात किसी भी महिला के गुप्तांग को टच करना मात्र ही बलात्कार मना जाएगा चाहे बलात्कारी द्वारा बलात्संग प्रक्रिया पूरी हुई हो या नहीं हुई हो। बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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