लड़की, लड़के को ले जाए तो कुछ नहीं; लड़का, लड़की को भगाए तो किडनैपिंग, ऐसा क्यों / ASK IPC

भारत के कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र का लड़का विवाह के योग्य नहीं माने जाते। यदि 21 साल की लड़की और 20 साल के लड़के को भगाकर ले जाए तो पुलिस दोनों को गुमशुदा इंसान मान कर मामला दर्ज करती है परंतु यदि 18 साल का लड़का 17 साल की लड़की को भगाकर ले जाए तो पुलिस अपहरण का मामला दर्ज करती है। सवाल यह है कि पुलिस इस तरह का पक्षपात क्यों करती है। आइए भारतीय दंड संहिता से पूछते हैं।

सबसे पहले यह जानिए की विधि पूर्ण संरक्षण क्या होता है

16 साल से कम उम्र के बालक एवं 18 साल से कम उम्र की लड़की के लिए सबसे पहले माता पिता, उसके बाद अगर बच्चा स्कूल में है तो वह भी विधिपूर्ण संरक्षण होगा, अनाथालय में भी, किसी रिश्तेदार के घर भी, गोद लिया हुआ बच्चा भी विधिपूर्ण संरक्षण में आता है आदि। 

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 361 की परिभाषा:-

अगर कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु के लड़के या 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को या किसी विकृतचित व्यक्ति को उसके विधिक संरक्षण से बिना किसी की सहमति के ले जाता है तब यह बात किडनैपिंग का अपराध होगी। (यानी यदि 18 साल से अधिक उम्र की लड़की 16 साल से कम उम्र के लड़के को भगा ले जाती है तो उसके खिलाफ भी अपहरण का मामला दर्ज होगा।)
नोट:- विकृतचित व्यक्ति को उनकी सहमति से ले जाना भी धारा 361 का अपराध होगा।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 361 में दण्ड का प्रावधान:-

धारा 361 के अपराध के दण्ड का प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 में दिया गया है, यह अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है, यह संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध है(उत्तर प्रदेश में अब यह अजमानतीय अपराध है उ. प्र. संशोधित अधिनियम 1984द्वारा)। इनकी सुनवाई का अधिकार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को हैं। (मध्यप्रदेश संशोधित अधिनियम 2007 के अनुसार इनकी सुनवाई का अधिकार सेशन न्यायालय स्थापित किया गया है)। सजा- इस अपराध के लिए 7 वर्ष की कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है।

उधरणानुसार वाद:- भगवान पाणिग्रही बनाम राज्य- उड़ीसा उच्च न्यायालय ने विनिशिचत किया कि यदि कोई नाबालिग लड़की परीक्षा देने या पढ़ाई करने के लिए किसी किराए के कमरे में रह रही है जहाँ उसका पिता उससे एक बार मिलने भी आया था, तो यह माना जाएगा कि  वह अपने विधिपूर्ण संरक्षण में रह रही है और उसका व्यपहरण(किडनैपिंग) करना धारा 361 का अपराध होगा।  बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

कानूनी जानकारी से संबंधित 10 सबसे लोकप्रिय लेख

कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम क्यों खिलाते थे, रामायण पर क्यों नहीं है
सरकारी अधिकारी निर्दोष नागरिक को जबरन रोककर रखे तो IPC की किस धारा के तहत मामला दर्ज होगा
अधिकारी, कोर्ट में गलत जानकारी पेश कर दे तो विभागीय कार्रवाई होगी या FIR दर्ज होगी
क्या जमानत की शर्तों का उल्लंघन अपराध है, नई FIR दर्ज हो सकती है
एक व्यक्ति अपराध करे और दूसरा सिर्फ साथ रहे तो दूसरा अपराधी माना जाएगा या नहीं
रात के समय किसी के घर में चोरी छुपे घुसना किस धारा के तहत अपराध है
यदि कोई मर्जी के बिना घर में घुस आए तो क्या FIR दर्ज करवाई जा सकती है
धूम्रपान करने वालों के खिलाफ IPC की किस धारा के तहत FIR दर्ज होगी
आम रास्ते में रुकावट पैदा करने वाले के खिलाफ किस धारा के तहत FIR दर्ज होती है
गर्भपात के दौरान यदि महिला की मृत्यु हो गई तो जेल कौन जाएगा डॉक्टर या पति
यदि जबरदस्ती नशे की हालत में अपराध हो जाए तो क्या सजा से माफी मिलेगी

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !