बलात्संग क्या है, यदि अपराध अधूरा रह गया तो रेप माना जाएगा या नहीं, यहां पढ़िए - ASK IPC

आज हम जिस अपराध की बात कर रहे हैं वह हमारे देश में कोरोना वायरस की बीमारी की तरह फैल रहा है। इस अपराध के इतने कठोर कानून होने के बाद भी अपराधी को कानून के अनुसार सजा नहीं मिल पाती है और बच जाता है। कहते हैं हमारे देश की महिलाएं लक्ष्मी, दुर्गा, सीता आदि का अवतार होती है परंतु हमारे देश में ये सब कहा जाता है ऐसा कुछ नहीं है वास्तव में तीन माह की बच्ची हो या 65 वर्ष की महिला सभी को आज बुरी नजर से देखा जा रहा है देश में कुछ राक्षस ऐसे हैं जो इनको अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। 

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो  2014 की रिपोर्ट की बात करे तो देश में हर एक घंटे में 4 रेप, यानी हर 14 मिनट में 1 रेप होता है, दूसरे शब्दों में साल 2014 में देश भर में कुल 36975 रेप के मामले सामने आए हैं। उसके बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बलात्कार के मामले 2015 की तुलना में 2016 में 12.4 फीसदी बढ़े हैं, 2016 में 38,947 बलात्कार के मामले देश में दर्ज हुए, मध्य प्रदेश इनमें अव्वल है, क्योंकि बलात्कार के सबसे ज्यादा -   4,882 मामले मध्य प्रदेश में दर्ज हुए, इसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, जहां 4,816 बलात्कार के मामले दर्ज हुए, बलात्कार के 4,189 दर्ज मामलों के साथ महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर रहा।

दूसरी ओर दिल्ली को NCRB के सालाना सर्वेक्षण के बाद महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर माना गया है। ये आंकड़े सिर्फ रिपोर्ट के अनुसार है। लेकिन हमारे देश में कुछ महिलाओं की बलात्कार की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती है कुछ अपनी बदनामी से घर के बाहर नहीं जाती है क्योंकि महिलाओं को ये बात पता है कि देश के कानून किताबी कानून है इससे हमें सुरक्षा कम बदनामी ज्यादा मिलेगी।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 375 की परिभाषा :-

जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध सम्भोग करता है तो उसे बलात्कार कहते हैं। किसी भी कारण से सम्भोग क्रिया पूरी हुई हो या नहीं हुई हो तब भी वह बलात्कार ही कहलाएगा। बलात्कार तब माना जाता है यदि कोई पुरुष, किसी स्त्री के साथ किसी भी परिस्थिति में मैथुन करता है, तब वह पुरुष बलात्कार करता है, यह कहा जाता है।

बलात्संग के अपराध में निम्न बातो का होंना आवश्यक है निम्न:- 

• स्त्री की  इच्छा के विरुद्ध किया गया हो।
• उसकी सहमति के बिना किया गया हो।
• उसकी सहमति डरा धमकाकर ली गई हो।
• उसकी सहमति नकली पति बनकर ली गई हो जबकि वह उसका पति नहीं है।
• उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह दिमागी रूप से कमजोर या पागल हो।
• उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह शराब या अन्य नशीले पदार्थ के कारण होश में नहीं हो।
• वह महिला 16 वर्ष से कम उम्र की है, चाहे उसकी सहमति से हो या न हो तब।
• 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ पति द्वारा किया गया सम्भोग भी बलात्कार है।
उपयुक्त बातें बालात्कार की श्रेणी में आती हैं।

नोट:- (आज की धारा 375 में हम बालात्कार या बलात्संग की परिभाषा को ही स्पष्ट करेंगे कौन -कौन सी बातें किस अपराध की श्रेणी में आती है निरंतर प्रतिदिन के लेख में देगे।) बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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