बर्खास्त महिला संविदा शिक्षक की जबलपुर हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज / JABALPUR NEWS

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने संविदा शिक्षक के पद से हटाई गई महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बुरहानपुर की रहने वाली ज्योति कुमार खत्री के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने फर्जी डाक्यूमेंट्स लगाकर नौकरी प्राप्त कर ली थी।

न्यायमूर्ति राजीव कुमार दुबे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान आवेदक बुरहानपुर निवासी ज्योति कुमार खत्री की ओर से जमानत दिए जाने की मांग की गई। जबकि राज्य की ओर से पैनल लॉयर प्रदीप गुप्ता ने अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि यह मामला धोखाधड़ी का है। पुलिस थाना कोतवाली, बुरहानपुर में आवेदक के खिलाफ धारा-420 सहित अन्य के तहत अपराध पंजीबद्घ किया गया है। आरोप लगा है कि कूटरचित दस्तावेजों के जरिए संविदा शाला शिक्षक भर्ती को प्रभावित किया गया। 

सरकारी वकील श्री प्रदीप गुप्ता ने कहा कि मामला गंभीर है, अतः जमानत अर्जी खारिज किए जाने योग्य है। इस तरह के मामले वास्तविक योग्य आवेदकों का हक मारे जाने से संबंधित होते हैं। इन मामलों में आरोपितों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। ऐसा किए जाने से समाज में गलत संदेश जाता है। कोर्ट ने सरकारी वकील की अपील को स्वीकार करते हुए जमानत निरस्त कर दी।

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