उज्जैन। कमिश्नर श्री आनन्द कुमार शर्मा ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आगर और वर्तमान आहरण संवितरण अधिकारी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी आगर व्याख्याता श्री अजीत कुमार वर्मा द्वारा वित्तीय अनियमितता करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।
निलम्बन आदेश की प्रभावशीलता के दौरान श्री वर्मा का मुख्यालय संयुक्त संचालक लोकशिक्षण उज्जैन संभाग उज्जैन रहेगा और पूर्व अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। निलम्बनकाल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
संभागायुक्त श्री आनन्द कुमार शर्मा ने व्याख्याता श्री अजीत कुमार वर्मा का उक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा नियम के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। संयुक्त संचालक लोकशिक्षण उज्जैन, संभाग उज्जैन के प्रस्ताव के आधार पर निलम्बन आदेश जारी किया है।
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