प्राचार्यों की वेतनवृद्धियां रोकीं थीं: कलेक्टर से लेकर प्रमुख सचिव तक सबसे जवाब तलब / JABALPUR NEWS

जबलपुर। हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश के जरिए आठ प्राचार्यों की वेतनवृद्धि रोके जाने पर स्टे लगा दिया। साथ ही राज्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, आयुक्त लोक शिक्षण, संभागायुक्त जबलपुर और कलेक्टर जबलपुर को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया गया है। इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है।

न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता प्राचार्य त्र्यंबक गणेश खरे, मुकेश कुमार तिवारी, राजीव नंदा, टाहर सिंह मार्को, रत्नेश कुमार शर्मा, संजय टैगोर, अखिलेश कुमार सिन्हा और घसीटाराम झारिया की ओर से अधिवक्ता सुधा गौतम ने दलील दी कि याचिकाकर्ता जबलपुर के विभिन्न शासकीय स्कूलों में प्राचार्य बतौर कार्यरत हैं। इन सभी ने अपनी पदीय जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से पूरी की, इसके बावजूद परेशान किया गया।

रिजल्ट खराब होने के आधार पर रोकी वेतनवृद्धि

हाई कोर्ट को अवगत कराया गया कि याचिकाकर्ता जिन स्कूलों में पदस्थ हैं, उनका रिजल्ट खराब होने पर शोकॉज नोटिस जारी किए गए। इसके जरिए पूछा गया कि क्यों न रिजल्ट खराब होने के कारण दो वार्षिक वेतनवृद्धि अंसचयी प्रभाव से रोक ली जाएं? याचिकाकर्ताओं ने शोकॉज नोटिस का जवाब दिया, जिसमें साफ किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों की उनकी स्कूलों में अंग्रेजी और गणित के शिक्षकों का अभाव था। इसी वजह से अधिकतर छात्र इन्हीं विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं।

स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भी लंबित है। साथ ही व्यापमं घोटाले के बाद से संविदा शिक्षकों की नियुक्ति भी नहीं हो सकी है। इन तमाम कमियों के बावजूद शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रखा गया। जवाब को संतोषजनक न पाते हुए दो वार्षिक वेतनवृद्धि रोके जाने का आदेश पारित कर दिया गया।


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