बच्चों के बयान वर्दी में नहीं ले सकती पुलिस: नई गाइडलाइन / MP NEWS

भोपाल। मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पॉक्सो एक्ट के संदर्भ में नई गाइडलाइन भेजी है। इसमें सबसे खास बात यह है कि पुलिस कर्मचारी अब बच्चों का बयान खाकी वर्दी में नहीं ले सकते। बच्चों का बयान लेने से पहले उन्हें सामान्य ड्रेस पहननी पड़ेगी।

नई गाइडलाइन के अनुसार पीड़ित बच्चे या फिर उसके परिजनों को मामले से जुड़ी चार्जशीट की कॉपी देना होगी। इस गाइडलाइन के साथ पीएचक्यू की महिला अपराध शाखा लॉकडाउन के दौरान जन जागरण अभियान भी अपने स्तर पर चला रही है। प्रदेश में होने वाले बाल अपराधों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी पुलिस मुख्यालय की महिला अपराध शाखा के पास रहती है। यही कारण है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद लॉकडाउन के बीच महिला अपराध शाखा जो कि प्रदेश भर में सक्रिय है, उसके द्वारा जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। 

लोगों को किया जा रहा जागरूक

लॉकडाउन के दौरान महिला अपराध शाखा ने महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानूनी अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी महिला-बच्चों से संबंधित अपराधों की रिपोर्ट लिखते समय और विवेचना के दौरान पोक्सो एक्ट के साथ अन्य कानूनी प्रावधानों का बारीकी से पालन करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

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