मध्यप्रदेश में लॉक डाउन ई-पास के नियम संशोधित / MP LOCKDOWN E-PASS NEW RULES

भोपाल। मध्यप्रदेश में आज दिनांक 29 अप्रैल 2020 से लॉक डाउन ई-पास के नियमों में संशोधन किया गया है। सभी संशोधन तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के 3 जिले भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन की सीमाएं सील रहेंगी। इन शहरों में आना-जाना प्रतिबंध है।

देश के अन्य हॉटस्पॉट जिलों से प्रदेश में आने के लिए फिलहाल ई-पास जारी नहीं किया जाएगा। अगर अपनी गाड़ी है तभी प्रदेश के बाहर जाने के लिए ई-पास की अनुमति दी जाएगी वो भी सिर्फ किसी की मौत या हेल्थ इमरजेंसी होने पर। अपर मुख्य सचिव ने बुधवार को सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

मध्यप्रदेश में ई-पास (E-Pass) के नए नियम 29 अप्रैल 2020 से लागू

सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रदेश में आना चाहता है या यहां से बाहर जाना चाहता है तो उसके पास या तो खुद की गाड़ी होनी चाहिए तभी ई-पास जारी किया जाएगा। ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं उन्हें बच्चों को लेने जाने और लौटने के लिए एक ही पास जारी किया जाएगा। आने और जाने के लिए अलग से पास बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक से दूसरे जिलों में काम से आने-जाने वाले मजदूरों और ठेकेदारों को उनके आवेदन के आधार पर पास जारी किया जाएगा।

भोपाल, इंदौर, उज्जैन में आना-जाना प्रतिबंध 

इंदौर, भोपाल, उज्जैन में आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इन जिलों में केवल दो ही कंडीशन में ई-पास बनाने की छूट दी जाएगी। किसी की मृत्यु होने पर या मेडिकल इमरजेंसी होने पर। इन दो परिस्थितियों को छोड़कर बाकी किसी को भी इन जिलों में आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। हॉटस्पॉट वाले जिलों से आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।

राजधानी भोपाल की सीमाएं सील

भोपाल में कोरोना (COVID-19) के बढ़ते संक्रमण के कारण यहां की सीमाएं पूरी तरह सील हैं। आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। बाहर का कोई भी व्यक्ति ना तो यहां आ सकता है और ना ही यहां से बाहर जा सकता है। पिछले दिनों एक लड़की अपने भाई के साथ जंगल के रास्ते मंडीदीप पहुंच गई थी। बाद में लड़की, उसके भाई एवं पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

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