दुकान खोलने की अनुमति पर गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण / Clarification by home ministry for lockdown market

नई दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने शनिवार सुबह एक नया प्रेस रिलीज जारी करके स्थिति स्पष्ट की है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि हमने आवासीय परिसरों के आसपास स्थित दुकान खोलने की अनुमति दी है बाजार खोलने की नहीं। सरल शब्दों में सिर्फ इतना कि हर उस जगह स्थित दुकान को खोलने की अनुमति दे दी गई है जहां भीड़ लगने की संभावना नहीं है।

शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें खोलने की अनुमति

गृह मंत्रालय ने दुकानें खोलने के आदेश को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। MHA की रिलीज में कहा गया है "ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति है। शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें, पड़ोस की दुकानें, आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है।" 

शराब की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा

बाज़ार/बाज़ार परिसर और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी है। 

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