मध्यप्रदेश में मंडिया लगेंगी, किसानों की फसल बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं | MP NEWS

भोपाल। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उद्योग संरक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है कि समर्थन मूल्य पर उपार्जन का कार्य अप्रैल 2020 से शुरू हो जाएगा। उपार्जन से संबंधित सभी गतिविधियां भंडारण आदि पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 

श्री अविनाश लवानिया संचालक के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वेयरहाउस सर्विसेज, भंडारण अधोसंरचना निर्माण, बारदाना परिवहन, रेक मूवमेंट आदि को अत्यावश्यक सेवाओं में रखा गया है। इसी प्रकार शासन द्वारा सामग्री परिवहन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। साथ ही मध्यप्रदेश शासन द्वारा माह अप्रैल 2020 से समर्थन मूल्य पर उपार्जन का भी निर्णय लिया गया है। 

रेत खदान, स्टोन क्रेशर, मजदूर, तथा सीमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं 

उपरोक्त आदेश में लिखा गया है कि अधोसंरचना निर्माण के लिए ठेकेदारों एवं मजदूरों को आने-जाने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा रेत खदान, स्टोन क्रेशर तथा सीमेंट का परिवहन की अनुमति दी जाए।

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