जीतू सोनी पर 29 साल पुराना धोखाधड़ी का मामला दर्ज | INDORE NEWS

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इंदौर। पुलिस ने एक लाख रुपए के इनामी जीतू सोनी और उसके भाई महेंद्र व हुकुम सोनी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। तीनों पर आरोप है कि मुंबई के ज्वेलर से उन्होंने 29 साल पूर्व बड़वानी प्लाजा में 21 दुकानों का सौदा किया और 51 लाख रुपए ठग लिए। दुकानों का कब्जा मांगने पर पिस्टल निकालकर धमकाया। 

डीआईजी रुचि वर्धन मिश्र के मुताबिक बोरिवली मुंबई ईस्ट निवासी 48 वर्षीय राजू हरीश भाई थालेसर ने शिकायत में बताया कि पिता हरीश सोना-चांदी का व्यवसाय करते थे। वर्ष 1988 से 1991 तक हुकुम सोनी ने करीब 51 लाख रुपए के सोने के आभूषण खरीदे थे। हिसाब करने पर हुकुम ने कहा कि ओल्ड पलासिया स्थित बड़वानी प्लाजा में उसकी दुकानें हैं। वह वहां लेकर गया और 51 लाख के बदले बेसमेंट स्थित 21 दुकानों का सौदा कर दिया। आरोपित ने हरीश और उनके साथी भूपेंद्र भाई, भरत भाई व कीर्ति भाई मेहता के नाम से मुख्तियारनामा कर दिया। जब दुकानों पर कब्जा लेने आए तो जीतू, महेंद्र और हुकुम सोनी ने बहाना बनाकर रवाना कर दिया।

राजू के मुताबिक वर्ष 2003 में भी पिता कब्जा लेने आए, लेकिन जीतू ने मना कर दिया। वर्ष 2005 में पिता की कैंसर से मौत हो गई। 20 नवंबर 2011 में मैं इंदौर आया तो तीनों ने मुझे होटल माय होम बुलाया। जीतू ने टेबल पर पिस्टल रख दी और कहा कि आइंदा इधर मत झांकना, वरना जान से खत्म कर दूंगा। कुछ दिन पूर्व पता चला कि जीतू के खिलाफ केस दर्ज है तो वे मंगलवार को कंट्रोल रूम पहुंचे। डीआईजी ने तत्काल पलासिया थाने के टीआई विनोद दीक्षित को बुलाया और राजू को थाने भेज केस दर्ज करवा दिया।
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