MP Cabinet Meeting Official Report 02 DEC 2025 - मध्य प्रदेश कैबिनेट मीटिंग का आधिकारिक प्रतिवेदन

भोपाल, 2 दिसंबर 2025:
मध्यप्रदेश कैबिनेट ने डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में शहरों और गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ-साथ नौकरीपेशा युवाओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नगरीय अधोसंरचना योजना को 2026-27 तक जारी रखने के साथ 500 करोड़ अतिरिक्त मंजूर किए गए, ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी के लिए 9.45 करोड़ रुपये और दिए गए, जबकि राज्य सेवा परीक्षा-2022 के 25 परिवहन उप निरीक्षकों को कंप्यूटर डिप्लोमा व ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त 2 साल की परिवीक्षा में पूरी करने की छूट दे दी गई। 

नगरीय अधोसंरचना योजना 2026-27 तक जारी रहेगी, 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त मंजूर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा के समिति कक्ष में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में नगरीय निकायों के विकास को रफ्तार देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ी घोषणा यह रही कि “मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना” को वर्ष 2026-27 तक जारी रखा जाएगा और इसके लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी गई है।

इस योजना के तहत अभी तक प्रदेश में कुल 1,070 करोड़ रुपये की 1,062 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। इनमें से 325 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, 407 पर काम तेजी से चल रहा है, जबकि बाकी 330 परियोजनाएं DPR तैयार करने या टेंडर प्रक्रिया के स्टेज में हैं। योजना के तहत शहरों में पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, सड़क-नाली निर्माण, श्मशान घाट, सामुदायिक भवन, रैन बसेरा और खेल मैदान जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स पर फोकस रहता है।

मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित्त पोषित योजना

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी राहत भरी खबर आई। मंत्रि-परिषद ने “मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित्त पोषित योजना” के बचे हुए काम पूरे करने के लिए राज्य योजना से अतिरिक्त 9 करोड़ 45 लाख रुपये खर्च करने की मंजूरी दी। पहले से स्वीकृत 12 करोड़ 32 लाख रुपये के अलावा यह राशि जारी होगी।

MPPSC राज्य सेवा परीक्षा-2022 में परिवहन उप निरीक्षक 25 कैंडिडेट्स को राहत

इसके अलावा राज्य सेवा परीक्षा-2022 में परिवहन उप निरीक्षक के पद पर चयनित 25 कैंडिडेट्स को राहत देते हुए कैबिनेट ने नियमों में छूट दी है। इन उम्मीदवारों को कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस की योग्यता 2 साल की परिवीक्षा अवधि में पूरी करने की मोहलत दी गई है। अगर कोई उम्मीदवार समय-सीमा में दस्तावेज जमा नहीं कर पाया तो उसकी सर्विस बिना कोई एक्सटेंशन दिए तुरंत खत्म कर दी जाएगी। रिपोर्ट: आलोक शर्मा, एडिटिंग सत्येंद्र सरल
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