भोपाल, 2 दिसंबर 2025: मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग में कुछ भी होता रहता है। आवारा कुत्तों को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी का पालन करने से बचने के लिए, एक ऐसी व्यवस्था बना दी है जो अपने आप में चर्चा का विषय बन गई। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को अब स्कूल परिसर से आवारा कुत्तों को भी भगाना होगा। आज निर्देश जारी हुए हैं, कल आदेश जारी होंगे और परसों जब कोई आवारा कुत्ता किसी बच्चे को काट लेगा तो शिक्षक को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और यदि कुत्ते को भगाने के दौरान एक लाठी या पत्थर कुत्ते में लग गया तो उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कुत्ता प्रेमी संघ वाले थाने चले जाएंगे।
जिला शिक्षा अधिकारी तो लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आदेश का पालन कर रहे हैं
जिला शिक्षा अधिकारी छिंदवाड़ा द्वारा समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जनजाति कार्य विभाग सहित समस्त विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक (जनजतीय कार्य विभाग सहित) समस्त प्राचार्य / प्रधान पाठक शासकीय/अशासकीय/हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी माध्यमिक / प्राथमिक जिला छिन्दवाडा/पाण्डुर्णा के नाम जारी निर्देश में लिखा है कि, लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क./अकादमिक/सी/2025/2261 भोपाल दिनॉक 18.11.2025 के संदर्भ में लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 7.11.
2025 के परिपालन में समस्त शासकीय/अशासकीय / माध्यमिक / प्राथमिक विद्यालयों के शाला परिसर में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही करना सुनिश्चत करें।
प्रत्येक स्कूल में क्या करना है
1. प्रत्येक शाला परिसर मे पर्याप्त वाउंड्रीवाल / फैन्सिंग और ऐसे अन्य संरचनात्मक उपाय से सुरक्षित हो जो अवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिये आवश्यक है। यह कार्य यथाशीघ्र 8 सप्ताह की अवधि के भीतर पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाना सुनिश्चित करें।
2. शैक्षणिक संस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिये किये गये उपायों के साथ साथ सभी सरकारी चिकित्सालय में एन्टीरैबीज टीके और इम्यूनोग्लोबलिन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक समन्वयक स्थापित किया जाना सुनिश्चित करें।
3. छात्रों और कर्मचारियों को कुत्तों के काटने की स्थिति में प्राथमिक उपचार तत्काल रिपोटिंग प्रोटोकाल पर जागरूकता करने हेतु प्रत्येक संस्था से एक शिक्षक नोडल के रूप में नियुक्त कर विकास खण्ड स्तर पर बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करें। इस संबध में पी.टी.ए. में भी अभिभावको को जागरूक करना सुनिश्चित करेंगे।
4. प्रत्येक संस्था से बनाये गये नोडल अधिकारी जो परिसर के रखरखाव और सफाई व्यवस्थाओं के प्रभारी होंगे। जिनका विवरण प्रवेश द्वार पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाये एवं उनका क्षेत्राधिकार को भी प्रदर्शित की जाये।
5. मध्यान्ह भोजन वितरण एवं तैयार करने के स्थान पर शेष बचा हुआ भोजन सुरक्षित स्थान पर फेंका जाए ताकि कुत्ते शाला परिसर में प्रवेश न कर सके।
हर 15 दिन में प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी
नोटः- इस कार्य हेतु प्रत्येक विकासखण्ड के विकासखण्ड में हाई स्कूल-हायर सेकेण्डरी हेतु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय हेतु विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक अपने विकासखण्ड का नोडल अधिकरी रहेंगे। एवं की गयी कार्यवाही की प्रगति प्रति 15 दिवस में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी छिन्दवाड़ा को एवं विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक जिला परियोजन समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र छिन्दवाड़ा को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
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