भोपाल। सहायक आयुक्त आबकारी आलोक कुमार खरे के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया जा सकता है। भोपाल में उनके निवास से पुलिस ने ब्रांडेड विदेशी शराब की 16 बोतलें जब्त की थीं। लोकायुक्त एसपी भोपाल इमरीन शाह ने कार्रवाई के लिए एसपी साउथ भोपाल को पत्र लिखा है।
लोकायुक्त पुलिस की एक टीम गुरुवार तड़के 5 बजे खरे को कनाड़िया स्थित ग्रैंड एक्जॉटिका टाउनशिप लेकर पहुंची। इंदौर टीम की मौजूदगी में उस फ्लैट का ताला खोला गया, जिसमें खरे 27 हजार रुपए मासिक चुकाकर किराए से रहते थे। सर्चिंग के दौरान फ्लैट में टीम को 50 हजार रुपए नकद समेत करीब तीन लाख रुपए का सामान मिला है। इसमें 1500 से तीन हजार रुपए तक के ब्रांडेड परफ्यूम की रेंज भी शामिल हैं।
रात करीब ढाई बजे टीम उन्हें लेकर भोपाल से इंदौर के लिए रवाना हुई थी। रास्ते में उन्होंने टीम के सदस्यों से कहा कि इंदौर वाले फ्लैट में कुछ नहीं है। फ्लैट पर करीब दो घंटे बिताने के बाद टीम उन्हें लेकर भोपाल लौट आई। मंगलवार तड़के टीम ने उनके भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, छतरपुर और रायसेन स्थित ठिकानों सात ठिकानों पर छापा मारा था।