नई दिल्ली। नया मोटर व्हीकल एक्ट अधूरा है। इसमें नियम तोड़ने वाले नागरिकों पर तो भारी जुर्माना है परंतु रिश्वत लेकर नियम तोड़ने वालों को छोड़ने पर पुलिस कर्मचारी के खिलाफ किसी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में परिवहन विभाग ने आठ साल पहले मरे हुए व्यक्ति के लाइसेंस को निलंबित करने का नोटिस भेज दिया है। बताया कि आप सीट बेल्ट के बिना कार चला रहे थे। नोटिस मिलते ही मृतक के परिजन सकते में आ गए है।
5 सितम्बर 2011 को मौत हो गई थी, 23 सितम्बर 2019 को चालान भेजा
झालावाड़ शहर निवासी राजेंद्र कसेरा का निधन 5 सितंबर, 2011 को हो गया था। निधन के आठ साल बाद परिवहन कार्यालय ने डाक से 11 सितंबर को लाइसेंस निलंबित करने का अनुसंशा पत्र उनके पते पर भेजा। पत्र में उनके लाइसेंस का निलंबन करने की अनुसंशा की जानकारी देते हुए लाइसेंस की मूल प्रति के साथ 23 सितंबर को जिला परिवहन कार्यालय में बुलाया है। विभाग ने ताकीद भी किया है कि अगर वे तय दिन उपस्थित नहीं होंगे तो एकतरफा कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।
पुलिस ने चालान किया होगा, हमने तो नोटिस भेजा है: आरटीओ
जिला परिवहन अधिकारी समीर जैन ने इस बाबत कहा कि पुलिस ने चालान किया होगा और लाइसेंस निलंबन को लेकर हमारे यहां पत्र भेजा होगा। हमने लाइसेंस निलंबित करने से पूर्व जिसके नाम से लाइसेंस था उन्हें सूचना दी। अब आदमी जिंदा है या नहीं हमें इसकी जानकारी नहीं।