विवाहिता चाहे तो पति को छोड़ प्रेमी के साथ रह सकती है: हाईकोर्ट | after marital affair

Bhopal Samachar
जबलपुर। बिना तलाक के दूसरा विवाह अवैध माना जाता है परंतु विवाहेत्तर प्रेम संबंधों पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है। एक विवाहित युवती के लिए उसकी लव स्टोरी का सुखद अंत हुआ है। वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। पुलिस ने उसे उसके माता पिता के पास भेज दिया था। हाईकोर्ट ने उसे स्वतंत्र कर दिया कि वो चाहे तो अपने पति या प्रेमी किसी के भी साथ रह सकती है। शेष कार्रवाई के लिए उसे कुटुम्ब न्यायालय जाना होगा। उसके प्रेमी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 

प्रकरण के अनुसार डिंडोरी निवासी एक विवाहित युवती पिछले महीने घर से गायब हो गई थी। युवती के पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवाहित युवती को कटनी माधव नगर निवासी विक्की आहूजा के पास से बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने युवती को उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया। विक्की आहूजा की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया कि डिंडोरी निवासी उसकी प्रेमिका को जबरन बंधक बनाकर रखा गया है। पिछली सुनवाई में अधिवक्ता अंकित सक्सेना और राहुल दिवाकर के तर्क सुनने के बाद युवती को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। पुलिस ने शुक्रवार को विवाहित युवती को कोर्ट में पेश किया। 

युवती ने कोर्ट में कहा कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती

युवती ने कोर्ट में कहा कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। वह अपने प्रेमी विक्की आहूजा के साथ रहना चाहती है। युवती ने न्यायालय से अपने दो बच्चे दिलाने का भी अनुरोध किया। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया कि विवाहित युवती अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता परितोष गुप्ता ने पक्ष रखा।
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