नरसिंहपुर। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बिना सूचना के 7 मार्च 2019 से अनुपस्थित रहने के कारण आयुर्वेद कम्पाउंडर आयुष विंग ओपीडी जिला आयुष विभाग नरसिंहपुर रमाकांत पटेरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्री पटेरिया को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इनका मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कार्यालय नरसिंहपुर रहेगा। उल्लेखनीय है कि श्री पटेरिया 7 मार्च से लगातार अपने कर्तव्य से बिना अनुमति के अनुपस्थित थे। इनके इस कृत्य को कर्तव्य के प्रति लापरवाही व स्वेच्छाचारिता और कदाचरण मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है। यह आदेश मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।
सिवनी शिक्षा विभाग के लेखापाल कुमदेश तिवारी सस्पेंड
सिवनी। शासकीय कन्या उ.मा.वि.मठ मंदिर में पदस्थ श्री कुमदेश तिवारी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लेखापाल तिवारी 8 मार्च 2019 से बिना पूर्व सूचना व अनुमति आवेदन के संस्था से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी लेखापाल तिवारी 12 नवंबर 2018 को सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व सूचना अनुमति के संस्था से अनुपस्थित थे जिस पर उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था एवं कृत्य की पुनरावृत्ति की गई।
सीधी में 4 राजस्व निरीक्षक सस्पेंड
सीधी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने आदेश जारी कर निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 11- सीधी अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र 77-सीधी के वीडियो निगरानी दल में नियुक्त 4 राजस्व निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि विडियो निगरानी दल के सदस्य राजस्व निरीक्षकों महेश प्रसाद शुक्ला, मनोज कुमार पाण्डेय, सुनील कुमार द्विवेदी एवं सत्य सागर दिनांक 2 अप्रैल 2019 को ग्राम नेबूहा, विसुनी टोला विधानसभा क्षेत्र सीधी में अपने कर्तव्य से अनुपस्थित थे। निर्वाचन कार्य में लापरवाही के कारण उक्त अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने कड़े निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। सभी अधिकारी कर्मचारी निर्वाचन संबंधी दिए गए दायित्वों का निर्वहन समय सीमा में आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए सुनिश्चित करें।
शाजापुर डाईट प्राचार्य को नोटिस
शाजापुर। लोकसभा निर्वाचन-2019 के लिए लागू आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन पर डाईट प्राचार्य श्री दिलीप देशमुख को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री श्रीकांत बनोठ द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा निर्वाचन के लिए 10 मार्च 2019 से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है।
बालाघाट: नायब तहसीलदार आकांक्षा एवं तहसीलदार विनीत को नोटिस
बालाघाट। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों को समय सीमा में चाही गई सेवाओं का लाभ नहीं दिलाने पर बालाघाट की नायब तहसीलदार कुमारी आकांक्षा चौरसिया एवं लालबर्रा के प्रभारी तहसीलदार श्री विनीत कुमार गोयल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके विरूद्ध सेवा देने में विलंब के लिए 250 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाये। नायब तहसीलदार कुमारी आकांक्षा चौरसिया एवं प्रभारी तहसीलदार विनीत कुमार गोयल को सात दिनों के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एकपक्षीय कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।