ग्वालियर। यदि आप एक बैंक खाताधारक हैं और बैंक के व्यवहार के दौरान वित्तीय नुक्सान के शिकार होते हैं तो यह आपका अधिकार है कि उसकी जांच के लिए आप सीसीटीवी फुटेज हासिल करें और बैंक की जिम्मेदारी है कि वो आपकी मदद करे। BANK ने ऐसा नहीं किया। उपभोक्ता फोरम ने उस पर जुर्माना ठोक दिया है।
मामला मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले का है। रईस मोहम्मद कुर्रेशी पुत्र रसीद मोहम्मद निवासी रहमत मस्जिद के पास जवाहर कॉलोनी शिवपुरी का एक्सिस बैंक में खाता है। रईस ने 31 दिसंबर 2014 को आईडीबीआई के एटीएम से दोपहर 3:10 बजे से 3:45 बजे तक 10 हजार रुपए निकालने का प्रयास किया। लेकिन एटीएम से राशि नहीं निकली, बल्कि पर्ची निकली। आधा घंटे बाद मोबाइल पर 10 हजार रुपए खाते से निकल जाने का मैसेज आया। एटीएम रूम में लिखे टोल फ्री नंबर पर तुरंत फोन लगाकर शिकायत दर्ज कराई। एटीएम के पीछे लिखे नंबर पर फोन पर सूचना दी।
IDBI BANK अधिकारियों ने सात दिन बाद जानकारी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। सात दिन बाद बैंक पहुंचे तो कहा गया कि दस हजार रुपए सफलतापूर्वक आहरित हुए हैं। इसके बाद एक्सिस बैंक शाखा पहुंचने पर 14 दिन का आश्वासन मिला। इसके बाद भी राशि वापस नहीं हुई तो सिटी कोतवाली शिवपुरी में शिकायत की। सिटी कोतवाली टीआई ने 7 फरवरी को फुटेज मांगी। चूंकि फुटेज 90 दिन ही उपलब्ध रहती है। समय रहते फुटेज उपलब्ध नहीं कराने पर उपभोक्ता फोरम ने बैंक की लापरवाही मानी और ब्याज सहित राशि वापस देने का आदेश दिया।