MP NEWS: साधना-शिवराज के खिलाफ कांग्रेस की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा

भोपाल। चुनावी मौसम में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की उस याचिका पर फटकार लगाई है जिसमें डंपर घोटाले के तहत सीएम शिवराज सिंह और उनकी पत्नी साधना सिंह को आरोपित किए जाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को फटकार लगाई और याचिका खाजिर करने को कहा। घबराई कांग्रेस ने अपनी याचिका वापस ले ली। इससे पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर और ज़िला न्यायालय रीवा में दायर याचिका खारिज हो चुकी है।

बहुचर्चित डंपर घोटाले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह के खिलाफ जांच की मांग को लेकर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के.के.मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा पैरवी की गई। जिसमे सर्वोच्च न्यायायलय द्वारा सुनवाई के दौरान टिपण्णी करते हुए कहा 'यदि चुनाव लड़ना है तो तो मैदान में जाकर लड़े कोर्ट में नहीं'। याचिका को ख़ारिज होता देख कपिल सिब्बल ने याचिका को वापस ले लिया, जिस आधार पर प्रकरण विड्रॉल में ख़ारिज किया गया।

इससे पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर और ज़िला न्यायालय रीवा में दायर याचिका खारिज हो चुकी है। याचिका में कहा गया है कि ज़िला न्यायालय, रीवा ने उनके स्वयं और अन्य गवाहों के बयान लिए बिना यह कह कर खारिज कर दिया था कि आरोपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री राजेंद्र शुक्ल और वरिष्ठ आईएएस एस.के.मिश्रा लोकसेवक की श्रेणी में आते हैं। मिश्रा की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि शिवराज सिंह चौहान 29 नवम्बर, 2005 को प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, चार अप्रैल 2006 को चुनाव लड़ने के दौरान सिंह ने नामांकन भरा था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी साधना सिंह के बैंक खाते में दो लाख 30 हजार रुपये बताए थे। याचिका में कहा गया था कि उक्त राशि से दो करोड़ रुपये मूल्य के चार डंपर नहीं खरीदे जा सकते। चारों डंपर साधना सिंह के नाम पर दर्ज थे, और उसमें पता जे.पी. नगर प्लांट रीवा का दर्ज था।
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