GWALIOR HC की शर्त: केरल राहत कोष 1000 जमा कराएं तब स्वीकार होगी याचिका | MP NEWS

ग्वालियर। मध्यप्रदेश में हाईकाेर्ट की ग्वालियर बेंच ने अनुपस्थित याचिकाकर्ता पर अनौखी शर्त रखी। हाईकोर्ट ने निर्देशित किया कि याचिकाकर्ता केरल के राहत कोष में 1000 रुपए का दान करें। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका​कर्ता एक सेवानिवृत्त सहायक शिक्षिका है जिनका नाम जरीन हाशमी बताया गया है। 

याचिकाकर्ता कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकी थीं
उक्त याचिका को फिर से सुनवाई पर लाने के लिए उनके वकील ने आवेदन दिया था। उनके वकील गौरव मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि किसी कारणवश मेरे मुवक्किल कोर्ट में मौजूद नहीं हो सके। उनके तर्क को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उन्हें राहत कोष में 1 हजार रुपए जमा कराने का सुझाव दिया जिसे याची के वकील ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने केरल के मुख्य सचिव को भी इस संबंध में सूचित करने का निर्देश दिया है। उधर, खुद याचिकाकर्ता ने कहा कि यह मदद अगर बाढ़ पीड़ितों को जा रही है, तो इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है। मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहती हूं।

पेंशन राशि कम मिली तो हाईकोर्ट में लगाई गुहार : 
श्योपुर शहर के हजारेश्वर मेला मैदान में नगर पालिका का नेहरू बाल सदन एवं शिशु मंदिर स्कूल चलता है। इस स्कूल में सहायक शिक्षक के तौर पर जरीन हाशमी पदस्थ थीं। 2017 में हाशमी सेवानिवृत हुईं। ऑडिट में गड़बड़ी के कारण पेंशन कम निर्धारित हो गई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
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