शिक्षा विशारद डिग्री अमान्य, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती: HIGH COURT | NEWS

ALLAHABAD| उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने HINDI SAHITYA SAMMELAN, PRAYAG द्वारा दी जाने वाली SHIKSHA VISHARAD DEGREE डिग्री को वैध डिग्री न मानते हुए सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। इसी के साथ हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की शिक्षा विशारद डिग्री किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी के लिए अमान्य हो गई। 

आंबेडकर प्राथमिक विद्यालय फिसवां बाजार कुशीनगर में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त एक शिक्षक की नियुक्ति विभाग ने इसी आधार पर निरस्त कर दी थी। इसे चुनौती देते हुए शिक्षक ने यह याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि वैध डिग्री के बिना कोई भी सहायक अध्यापक नियुक्त नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरी है कि, डिग्री को एनसीटीई से मान्यता मिली हो। 

कोर्ट ने कहा कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन एक पंजीकृत सोसायटी है। यह न तो विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय है, न ही शिक्षा परिषद है। इसका कोई शिक्षण संस्थान नहीं है। इसकी डिग्रियों को 1967 के बाद मान्यता नहीं दी गई है। इसलिए इसके द्वारा जारी शिक्षा विशारद डिग्री मान्य नहीं है। 
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