भोपाल। भोपाल की सड़कों पर अब मनमानी स्पीड में कार/बाइक चलाना अब आसान नहीं होगा। सड़क किनारे लगे कैमरे आपकी स्पीड को कैप्चर करेंगे और आपके नाम का 3000 रुपए का चालान बनकर ट्रैफिक पुलिस के पास पहुंच जाएगा। ट्रैफिक पुलिस सुनिश्चित करेगी कि आप जुर्माने की रकम अदा करके रसीद प्राप्त करें। अब तक भोपाल में स्पीड लिमिट तय नहीं थी परंतु अब कर दी गई है। फिलहाल यह लिंक रोड 1, 2, 3 व वीआईपी रोड के लिए है। जल्द ही पूरे भोपाल में लागू की जाएगी।
ट्रैफिक एएसपी महेंद्र जैन ने बताया कि कलेक्टोरेट में मंगलवार को आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में तय हुआ है कि इन सड़कों पर 60 किमी प्रतिघंटा से ज्यादा रफ्तार किसी भी वाहन ने बढ़ाई तो उससे एक हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग चौराहों पर लगे आरएलवीडी स्पीड वायलेशन कैमरे की मदद से की जाएगी।
नो-पार्किंग में पार्किंग की तो 1000 रुपए जुर्माना
नो-पार्किंग एरिया में अब वाहन पार्क किया तो तीन गुना तक जुर्माना भरना होगा। अभी तक दो पहिया के लिए 100 और चार पहिया वाहन के लिए 300 रुपए जुर्माना तय था। इसे बढ़ाकर क्रमश: 200 रुपए और 1000 रुपए कर दिया गया है। नो पार्किंग एरिया में व्हील लॉकिंग का जुर्माना भी पहली बार तय हुआ है। यदि ट्रैफिक पुलिस ने टू-व्हील लॉक किया तो जुर्माना राशि के अतिरिक्त 200 रुपए और फोर व्हील लॉक करने पर 500 रुपए चार्ज देना होगा।
निगम के खाते में जाएगा जुर्माना
बैठक में निगम कमिश्नर अविनाश लवानिया ने समिति को बताया कि ट्रैफिक पुलिस की क्रेन ही नो पार्किंग में खड़े वाहनों को टो करती है। इनकी संख्या कम होने से एेसे कई वाहन उठाए नहीं जा पा रहे हैं। माईंडटेक कंपनी नई क्रेन मुहैया करवाएगी। नो पार्किंग जोन में वसूला गया जुर्माना नगर निगम के खाते में जमा होगा।
मध्यप्रदेश और देश की प्रमुख खबरें पढ़ने, MOBILE APP DOWNLOAD करने के लिए (यहां क्लिक करें) या फिर प्ले स्टोर में सर्च करें bhopalsamachar.com