शिवराज की अवैध कालोनी घोषणा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका | MP NEWS

GWALIOR HIGH COURT | सीएम ने 8 मई को अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की है। ग्वालियर के एक अधिवक्ता ने अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रदेश सरकार की प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाए हैं और याचिका दायर कर इस पर रोक लगाने की मांग की है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में प्रेक्टिस करने वाले एक अधिवक्ता ने 8 मई को अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रदेश सरकार की प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाए हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। 

अधिवक्ता का कहना है कि चुनावी साल में सरकार बिना किसी नियम का पालन किए आनन-फानन में अवैध कालोनियों को वैध करने का काम करने जा रही है जो गलत है। अधिवक्ता का यह भी कहना है कि कई लोगों ने ग्रीन बेल्ट और पहाड़ी पर अवैध कॉलोनी काट रखी हैं। उन्हें भी वैधता का प्रमाण पत्र मिलने से भूमाफिया और ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे। 

अधिवक्ता का कहना है कि इस योजना की शुरुआत ग्वालियर से होने जा रही है, जिसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। उन्होंने इसके लिए एक याचिका ग्वालियर बेंच में दाखिल की है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 8 मई को ग्वालियर में करीब 3 दर्जन कालोनियों को वैध कर उनके नियमितीकरण की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कई करोड़ के विकास कार्यों का भी शिलान्यास भी करेंगे।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !