
बहुचर्चित पीएनबी घोटाले का मामला उजागर होने के बाद केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने ऐसी सलाह बैंकों को दी थी। सीवीसी सलाहकारों का ये भी कहना था कि 31 दिसंबर को पांच साल पूरा कर चुके सभी लिपिक कर्मचारियों को तत्काल स्थानांतरित किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ CVC के इस आदेश पर बैंक ऑफ बरौदा ने प्रक्रिया को लागू करना शुरू कर दिया है।
CVC ने जारी की एडवाइजरी
केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार सभी बैंक अधिकारियों को प्रत्येक तीन साल में बदली होनी चाहिए। इसके अलावा बैंक के अधिकारियों के लिए स्थांतरण नीति के अनुसार किसी भी अधिकारी को उस पद पर तीन वर्ष से अधिक एक स्थान पर नहीं रखा जाना चाहिए।