यदि ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट हुई तो 100% किराया रिफंड

Updesh Awasthee
नई दिल्ली। ऑनलाइन टिकट फैसिलिटी के तहत ई-टिकटों की बिक्री बढ़ाने के लिए रेलवे बोर्ड ने नए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अब 3 घंटे से ज्यादा ट्रेन लेट होने पर ई-टिकट लेने वाले पैसेंजर को 100% रिफंड किया जाएगा। इसके लिए पैसेंजर को आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट) भरना होगा। इसमें 50% रकम टीडीआर भरने के कुछ घंटे के अंदर और बाकी 50% ट्रेन के अराइवल और डिपार्चर की जानकारी मिलते ही अकाउंट में जमा करा दी जाएगी। अभी तक सिर्फ पैसेंजर्स को रिजर्वेशन सेंटर से ही टिकट लेने पर 100% रिफंड की सुविधा थी। रेलवे ने ई-टिकट को भी इस फैसिलिटी से जोड़कर पैजेंसर्स को राहत दी है। 

ई-टिकट को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन टिकट कराने वाले पैसेंजर्स को और फैसिलिटीज दी जा रही हैं। 3 घंटे या उससे ज्यादा ट्रेन लेट होने की स्थिति में पैसेंजर्स को अब रिजर्वेशन सेंटर के अलावा ऑनलाइन टीडीआर भरने पर फुल रिफंड मिल जाएगा। इसमें उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। रेलवे ने 2015 के दिए आदेश को अपडेट किया है। ये आदेश 3 अक्टूबर को दिए गए।

नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ नीरज शर्मा ने बताया कि रेलवे की हमेशा यही कोशिश रही है कि पैसेंजर्स को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इसके साथ ही 2015 में बनाए गए एक्ट में संशोधन कर इस फैसले को लागू किया गया है। इससे यात्रियों को फौरी तौर पर काफी राहत मिलेगी।

ऑनलाइन टिकट के लिए रिफंड नियम
ट्रेन के डिपार्चर होने के 48 घंटे पहले टिकट कैंसिलेशन के लिए एसी फर्स्ट/एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपए, एसी 2 टियर/फर्स्ट क्लास के लिए 200 रुपए, एसी 3 टियर/ एसी चेयर कार/एसी 3 इकोनॉमी 180 रुपए, स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपए और सेकंड क्लास के लिए 60 रुपए हरेक पैसेंजर के हिसाब से चार्ज काटा जाता है।

ट्रेन की कन्फर्म टिकट को 48 घंटों के भीतर और गाड़ी के निर्धारित रेलवे स्टेशन से डिपार्चर के 12 घंटे पहले रद्द करने वाली टिकट पर कुल किराए का 25% चार्ज लिया जाएगा। ट्रेन के तय डिपार्चर से 12 घंटे और चार घंटे पहले तक टिकट कैंसल करने का चार्ज 50% होगा।

4 घंटे पहले टीडीआर फॉर्म भरना जरूरी
आईआरसीटीसी की वेबसाइट के मुताबिक, डिपार्चर से 4 घंटे पहले ऑनलाइन टिकट कैंसिलेशन या टीडीआर फॉर्म भरना जरूरी है।

ट्रेन के चलने से 30 मिनट पहले मिनिमम चार्ज काटकर आरएसी और वेटिंग टिकट का किराया रिफंड किया जाएगा। निर्धारित अवधि से तीन घंटे की देरी से ट्रेन के लेट होने के कन्फर्म, आरएसी वेटिंग टिकट के पैसेंजर्स टिकट को बिना कोई शुल्क काटे पूरा किराया वापस किया जाएगा।

ट्रेनों के रद्द होने की स्थिति में आईआरसीटीसी द्वारा बुक की गई ई-टिकट को रद्द कराने की जरूरत नहीं है और न ही टीडीआर फॉर्म भरने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में यात्री के खाते में अमाउंट अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगा।

मौजूदा नियमों के तहत, तत्काल टिकट रद्द करने पर रिफंड की कोई वापसी नहीं दी जाती। यदि कोई ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट चल रही है या ट्रेन को रद्द कर दिया गया है, तो पैसेंजर रिफंड का दावा करने के लिए ऑनलाइन टीडीआर फॉर्म भर सकते हैं। 

एक से ज्यादा पैसेंजर के लिए जारी की गई ई-टिकट को ट्रेन के चलने से 30 मिनट पहले रद्द कराया जा सकता है। इसमें कन्फर्म टिकट यात्रियों को निर्धारित शुल्क काट रिफंड वापस किया जाता है, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन टीडीआर फॉर्म भरना जरूरी है।
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