करण जौहर के खिलाफ राष्ट्रगान के अपमान का मामला, हाईकोर्ट में तलब

मुंबई। बॉलीवुड के हरदिल अजीज फिल्म निर्माता करण जौहर के खिलाफ राष्ट्रगान के अपमान का मामला सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वीकार कर लिया गया है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके करण को तलब किया है। मामला 15 साल पहले आई फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' का है। एक सामाजिक कार्यकर्ता इस मामले को लेकर 15 साल से न्यायालय की चौखट पर है। 

प्रताप चंद्रा ने की थी शिकायत
करण जौहर के खिलाफ लखनऊ निवासी प्रताप चन्द्र ने वर्ष 2002 में उनकी फिल्म कभी खुशी कभी गम में राष्ट्रगान के अपमान के मामले की शिकायत लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज कराई थी। प्रताप चन्द्र ने अपनी शिकायत में कहा था कि फिल्म में राष्ट्रगान को न तो ठीक से फिल्माया गया और न ही ठीक से गाया गया। इसके अलावा फिल्म में राष्ट्रगान के सम्मान के बारे में कोई जानकारी नहीं दिये जाने की वजह से राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने वालों को गालियाँ खानी पड़ती थीं। इस वजह से जो लोग राष्ट्रगान के समय बैठे रहे उन्होंने राष्ट्र का अपमान किया और जो खड़े हुए उनका बैठे रहे लोगों ने अपमान किया।

15 साल किया संघर्ष
समाज सेवक प्रताप चन्द्र के अधिवक्तागण श्री सर्वेश पाण्डेय और श्री अमित सचान नें निचली अदालत के उस डिस्चार्ज आदेश को चुनौती दी थी जिसमें फिल्म कभी ख़ुशी कभी ग़म के निर्देशक करन जौहर को डिस्चार्ज कर दिया गया था। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने करण जौहर को अदालत में तलब किया है। फिल्म में राष्ट्रगान के अपमान के लिए लखनऊ निवासी प्रताप चन्द्र पिछले 15 साल से संघर्षरत हैं।
KARAN JOHAR | NATIONAL ANTHEM | HIGH COURT | NOTICE
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