भोपाल। हाईकोर्ट ने एलएन मेडिकल काॅलेज और जेके हाॅस्पिटल से सम्पत्ति कर की वसूली पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। नगर निगम ने दोनों संस्थाओं पर कमर्शियल रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है। इसके आधार पर संस्थाओं को साढ़े चार करोड़ का डिमांड नोट दिया है। इसके खिलाफ संस्थाएं हाई कोर्ट चली गई थी।
एडवोकेट सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने बताया कि मुख्य न्यायधीश नंदिता दुबे की एकलपीठ ने निगम से पूछा है कि संस्थाओं से किस आधार पर इतनी बड़ी राशि का टैक्स लगाया गया है। इसका जवाब देने निगम को 18 फरवरी तक का समय दिया गया है।
बता दें कि पिछले दिनों नगरनिगम ने कार्रवाई करते हुए जेके हॉस्पिटल का प्रशासनिक कक्ष सील कर दिया था। भोपाल में नगर निगम संपत्तिकर के बड़े बकायादारों के खिलाफ अभियान चला रहा है परंतु संपत्तिकर की गणना को लेकर भी काफी शिकायतें आ रहीं हैं।