
विशेष सरकारी वकील अविनाश रसाल ने कहा कि कोर्ट ने उपाध्याय को तीन हफ्ते के लिए उत्तर प्रदेश जाने की इजाजत दी। साथ ही कई शर्ते भी लगाई हैं। वह अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रत्याशी हैं।
इससे पहले कोर्ट ने 20 जनवरी को उपाध्याय को नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति दी थी। इसके बाद उन्होंने अंतरिम जमानत की याचिका लगाई। गौरतलब है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में मोटर साइकिल पर रखे बम में विस्फोट हो गया था। इसमें सात लोगों की मौत हो गई थी और करीब 100 लोग घायल हो गए थे।