भोपाल। मध्य प्रदेश के बड़वानी विधायक रमेश पटेल को रेप के मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ से जमानत मिल गई है. विधायक पर 2011 में केस दर्ज हुआ था। कांग्रेस विधायक ने इस मामले में फरवरी 2016 में कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद से वह जेल में बंद है। राज्यसभा चुनाव के मतदान के पहले रमेश पटेल को जमानत मिलनेे से कांग्रेस ने राहत की सांस ली है।
क्या है मामला
विधायक पर वर्ष 2011 में जिला पंचायत अध्यक्ष रहते मेणीमाता कन्या आश्रम में पदस्थ संविदा छात्रावास अधीक्षिका ने गैंग रेप का आरोप लगाया था। रमेश पटेल व अन्य तीन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में सिलावद थाने पर मामला दर्ज किया गया था। ट्रायल के दौरान पीड़िता पक्षद्रोही हो गई थी जिससे फरवरी 2011 में स्थानीय विशेष न्यायालय ने आरोपियों को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ शासन द्वारा हाईकोर्ट इंदौर में अपील की गई थी।
हाईकोर्ट की डबल बैंच ने इस अपील को मंजूर करते हुए आरोपियों को 16 नवंबर को विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत होकर जमानत अर्जी देने के आदेश दिए थे। जिसके बाद से कांग्रेस विधायक फरार चल रहे थे। फरवरी में विशेष अदालत में सरेंडर करने के बाद से कांग्रेस विधायक न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।
