जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश की नाफरमानी के रवैये को आड़े हाथों लिया। इसी के साथ कलेक्टर रीवा को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने निर्देश दे दिए। इसके लिए 25 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है।
प्रशासनिक न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि पूर्व में याचिका पर जो आदेश-निर्देश जारी किए गए थे, निर्धारित अवधि में उनका पालन सुनिश्चित नहीं किया गया। लिहाजा, अवमानना याचिका के जरिए दोबारा शरण लेनी पड़ी। अवमानना नोटिस जारी होने के बाद से 3 माह से समय लिया जा रहा है। इसके बावजूद कलेक्टर राहुल जैन का जवाब नदारद है। चूंकि यह रवैया अनुचित है, अतः तलब किया जाना चाहिए। बहस के दौरान राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता व्यंकटेश पाण्डेय मौजूद रहे।
