जबलपुर। हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि स्कूलों की फीस वृद्घि से संबंधित नियम फाइनल स्टेज में है तीन दिन में फाइनल कर दिए जाएंगे।
जानकारी के अनुसार नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष पीजी नाजपांडे व अधिवक्ता रवीन्द्र श्रीवास्तव की जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने राज्य शासन से जवाब तलब किया था। जिसके बाद राज्य शासन ने हाईकोर्ट में कहा है कि तीन दिन में स्कूलों की फीस वृद्घि पर अंकुश से संबंधित नियम फाइनल हो जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रेल को होगी।
विदित हो राज्य शासन ने इस मामले में हाईकोर्ट से तीन महीने का समय मांगा था, लेकिन हाईकोर्ट ने एक माह का समय दिया था। जिसके बाद मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से जवाब में कहा गया है कि तीन दिन में सब फाइनल हो जाएगा।
