पुलिस भी पेश नहीं कर पाई प्रमुख सचिव की फर्जी नियुक्ति के दस्तावेज

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भोपाल। विधानसभा के प्रमुख सचिव भगवानदेव इसराणी नियुक्ति मामले में विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिन बाद भी जहांगीराबाद पुलिस कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। उसने विभागों से जानकारी प्राप्त न होने की मजबूरी बताकर कोर्ट से समय दिए जाने का निवेदन किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 मार्च तय कर दी है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने 1 मार्च को एसपी साउथ और एसपी नार्थ को सख्त लहजे में पत्र लिखा था। इसमें कहा था कि इसराणी मामले में ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त, माध्यमिक शिक्षा मंडल, कृषि विभाग सहित अन्य विभागों को की गई शिकायत में क्या कार्रवाई की गई है, इसकी रिपोर्ट पुलिस पेश करे। जबकि मंगलवार को पुलिस ने कहा कि उन्हें इन विभागों से उनके द्वारा की कार्रवाई के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। उसने विभागों से जानकारी मांगने संबंधी भेजे गए पत्रों की फोटो कॉपी पेश की। पुलिस ने एक कदम आगे बढ़कर मामले की जांच जारी रहने की बात कर रिपोर्ट पेश करने और समय मांगा। इधर, परिवादी ओमप्रकाश चौकसे के वकील आकाश तैलंग ने कहा कि कोर्ट ने शिकायतों के संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट तलब की थी न की पुलिस द्वारा की जा रही मामले की जांच रिपोर्ट। यदि पुलिस ने ईमानदारी से जांच की होती तो उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना न होता।

गौरतलब है कि विधानसभा के प्रमुख सचिव भगवानदेव इसराणी के खिलाफ कैंची छोला निवासी ओमप्रकाश चौकसे ने प्रमुख सचिव पद पाने के लिए धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, विधानसभा के नियमों के विरूद्घ नियुक्ति पाने के आरोप लगाए थे।
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