Criminal law - सामान्य जनजीवन को डिस्टर्ब करने वाली चीज पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश कब जारी होता है

Bhopal Samachar
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 152 में public nuisance (अर्थात सामान्य जनजीवन को डिस्टर्ब करना) उत्पन्न करने वाले साधनों को हटाने, बंद (Close) करने, नष्ट (Destroyed) करने के Order कोई भी executive magistrate दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध BNSS की धारा 152 के अंतर्गत Loudspeaker या कोई खतरनाक मशीन (Dangerous Machine) बन्द करने के लिए Order दिया गया है और वह व्यक्ति Orderके बाद ऐसे कारखाने (Factories) से शोर करने वाली मशीन की बंद कर लेता है एवं कुछ समय बाद वह ऐसे कार्य को पुनः शुरू कर देता है तब Magistrate दोबारा उसे रोकने के लिए BNSS की धारा 152 के अंतर्गत Order नहीं भेजेगा यह Order एक नई BNSS की धारा-162 के अंतर्गत जाएगा जानिए। 

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 162 की परिभाषा

कोई भी District magistrate (DM) या Sub-Divisional Magistrate (SDM) या अन्य कोई भी Executive Magistrate (तहसीलदार, नयाब तहसीलदार आदि) या state government ऐसे व्यक्ति को दोबारा Order जारी कर सकता है जिसे पूर्व में BNSS की धारा 152 के अंतर्गत public nuisance उत्पन्न करने वाले कार्य को रोकने के लिए Order दिया था एवं कुछ समय रोकने के बाद वह ऐसे कार्य को पुनः प्रारंभ (Restart) करता है तब उपर्युक्त Magistrate BNSS की धारा 162 के अंतर्गत उसे रोकने के लिए पुनरावृत्ति (Recurrence) या निषेध (Prohibition) करने का Order जारी करेगा।

अर्थात दोबारा से ऐसे कार्य को चालू करना जिससे फिर से Public Palace में बाधा उत्पन्न हो रही है तब Magistrate उस कार्य को BNSS की धारा 162 के अंतर्गत पूरी तरह प्रतिबंधित (banned) भी कर सकता है। 

Restricted Public places क्या है जानिए:

प्रतिबंधित लोक स्थान वह जगह है जहां आम लोगों का जाना मना होता है। यह सुरक्षा या अन्य कारणों से हो सकता है। 

✍️लेखक: बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार, होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 
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