मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय ने अपने अधिकारियों की गलती के कारण रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती हेतु दूसरे चरण की घोषणा कर दी है। यह एक ओपन राउंड है, जिसमें पूरी पावर शाला प्रभारी को दी गई है। किसी भी विवाद की स्थिति में फाइनल डिसीजन जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। वैसे कलेक्टर से भी अपील की जा सकती है।
Education Portal 3.0: शाला प्रभारी रिक्त पदों की जानकारी भी दर्ज नहीं कर पाए
अपर संचालक लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश ने अपने पत्र क्रमांक 239 दिनांक 2 अगस्त 2025 में लिखा है कि, शैक्षणिक सत्र 2025-26 मे रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय के शाला प्रभारी के लॉगिन पर आवश्यकतानुसार रिक्तियों के अपडेशन करने की सुविधा उपलब्ध करायी गई थी। कतिपय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि शाला प्रभारियों द्वारा रिक्ति अपडेट करते समय त्रुटिपूर्ण जानकारी अपडेट होने से उन्हे विद्यालय मे अतिथि शिक्षक आमंत्रण में कठिनाई आ रही है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेषित किये गये पत्रों के आधार पर विद्यालय मे रिक्तियों के अपडेशन हेतु शाला प्रभारियों को अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है।
Second round of invitation of guest teachers in Madhya Pradesh School Education
अतः शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों के अपडेशन की कार्यवाही एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दिनांक 02.08.2025 से दिनांक 05.08.2025 तक कर सकेगे। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय मे नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु वास्तविक आवश्यक रिक्तियों की प्रविष्टि करने की कार्यवाही विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा निम्नलिखित आधार पर की जाए-
2.1 विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा, कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों (सेक्शन) एवं समयसारणी (टाइम टेबल) में कुल कालखण्ड की संख्या तथा विद्यार्थियों की दैनिक औसत उपस्थिति के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता की प्रविष्टि करेगें। यह पूर्व से निर्धारित है, कि प्रत्येक नियमित शिक्षक न्यूनतम 4 कालखण्ड एवं अधिकतम 6 कालखण्ड में अध्यापन कराएगें। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करें। सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें। विद्यालय मे वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही प्रविष्टि करेगें।
2.2 - समस्त शाला प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है, कि पैरा-2.1 अनुसार अतिथि शिक्षक की आवश्यकता का आंकलन करने के उपरांत तद्नुसार रिक्तियों के अपडेशन की कार्यवाही निर्धारित समयसीमा में करना सुनिश्चित करें। यदि शाला प्रभारियों द्वारा निर्धारित समयसीमा में कार्यवाही नही की जाती है, तो यह माना जायेगा कि उन्हे विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता नही है। उपरोक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित समयसीमा मे करना सुनिश्चित करें।