जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बैतूल निवासी नितेश पाल को अनुकंपा नियुक्ति न दिए जाने के मामले में प्रमुख सचिव उᆬर्जा और एमडी एमपी पॉवर जनरेटिंग कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है।
न्यायमूर्ति आलोक आराधे की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता डॉ.एकनाथ ज्योतिषी व कल्पना ज्योतिषी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता के पिता सतपुड़ा थर्मल पॉवर स्टेशन सारणी में डीओए ग्रेड-1 के पद पर कार्यरत थे। कैंसर की बीमारी से उनका निधन हो गया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने 10 हजार रुपए की सहायता राशि इलाज के लिए जारी की थी। जब पिता की मृत्यु हुई पुत्र नितेश पाल नाबालिग था। लेकिन बाद में संशोधित अनुकंपा नियुक्ति नीति आने के बाद भी उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई। इसीलिए न्यायहित में हाईकोर्ट आना पड़ा।