Criminal law - Y को विष देने के लिए उकसाया और विष G को दे दिया तब, दुष्प्रेरण का अपराध बनता है या नहीं

Updesh Awasthee
अगर किसी व्यक्ति ने Y को जहर देने के लिए उकसाया है और दुष्प्रेरित व्यक्ति G को जहर दे देता है, तो क्या दुष्प्रेरण (abetment) का मामला दर्ज होगा? उकसावे (incitement) वाले व्यक्ति को अपराधी (criminal) मानकर सजा दी जाएगी या माफ कर दिया जाएगा। जानिए:-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 51 की परिभाषा

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई विशिष्ट (Specific) कार्य करने के लिए उकसाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उस उकसावे के परिणामस्वरूप कोई भिन्न कार्य करता है, तो दुष्प्रेरक (instigator) उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन होगा, जैसे कि उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण (abetment) किया हो।

उदाहरण के अनुसार

एक व्यक्ति (क) एक बालक को Y के भोजन में विष डालने के लिए उकसाता है और उसे विष प्रदान करता है। बालक भूल से M के भोजन में विष डाल देता है, जो Y के भोजन के पास रखा हुआ था। यदि बालक ने क के उकसाने के असर के अधीन उस कार्य को किया था और किया गया कार्य उस दुष्प्रेरण का सबसे संभावित (most likely) परिणाम था, तो क उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व (Liability) के अधीन होगा, जैसे कि उसने बालक को M के भोजन में विष डालने के लिए उकसाया हो।

इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं:-

▪︎ गिरजा प्रसाद बनाम सम्राट।  
▪︎ गणेश प्रसाद बनाम सम्राट।  
▪︎ नंदु केदार बनाम मध्य प्रदेश राज्य।

✍️लेखक: बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार, होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।

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