जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने छतरपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बतौर पदस्थ हीरादेवी अहिरवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर छतरपुर के आदेश को स्थगित कर दिया। इसी के साथ संभागायुक्त सागर संभाग को अपील पर 2 माह के भीतर समुचित निर्णय लेने कह दिया गया।
न्यायमूर्ति केके त्रिवेदी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता शंभुदयाल गुप्ता ने रखा। उन्होंने दलील दी कि दुर्भावनावश विरोधियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की झूठी शिकायत कर दी। जिसके आधार पर बिना किसी तरह का पूर्व नोटिस दिए एकपक्षीय तरीके से सेवा समाप्त कर दी गई। इसके पीछे सीधेतौर पर राजनीतिक दबाव मुख्य वजह था। लिहाजा, कलेक्टर के समक्ष अपील की गई। जहां से पहले तो स्टे ऑर्डर जारी हुआ लेकिन बाद में खिलाफ में आदेश जारी हो गया। इसी वजह से हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।