इंदौर। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बुधवार को कलेक्टर रतलाम पर प्लॉट नामांतरण के एक मामले में कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने संभागायुक्त को निर्देशित किया है कि वे प्रकरण के तथ्यों की जांच कर यथोचित कार्रवाई करें।
पोस्ट ऑफिस रोड के प्लॉट के नामांतरण के संबंध में न्यायालय ने सितंबर 2013 में आदेश पारित किया था। कलेक्टर रतलाम को आठ बार व्यक्तिगत पेशी पर बुलाया गया लेकिन राजीव दुबे, डॉ. संजय गोयल और बी. चंद्रशेखर तीनों में से ही कोई भी न्यायालय में पेश नहीं हुए। बुधवार को भी मामले में पेशी थी, कलेक्टर ने एसडीएम को प्रतिनिधि के रूप में भेजा था। न्यायालय ने कलेक्टर की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया और कास्ट लगाने के आदेश जारी कर दिए। एडवोकेट जी.के. पाठक के अनुसार न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के 2 साल बाद भी नामांतरण नहीं करने पर हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ के न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने कलेक्टर के विरुद्ध आदेश पारित किया।